134 MV Act: दुर्घटना के वक्त ड्राइवर का कर्तव्य

134 MV Act | Accident Case Section

Section 134(a) of MV Act: जब तक भीड़ अत्यधिक क्रोधित न हुई हो या कोई दूसरा बड़ा कारण न रहा हो तो ड्राइवर उस जख्मी व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में ले जाकर उसकी चिकित्सीय सहायता के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाएगा। अस्पताल में ड्यूटी पर चिकित्सक का यह कर्तव्य होगा कि वह उस जख्मी व्यक्ति को तुरंत चिकित्सीय सहायता प्रदान करें, जब तक उस जख्मी व्यक्ति के किसी परिजन कि यह इच्छा ना हो कि उसे किसी और अस्पताल में ले जाया जाना चाहिए।

2019 के मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन द्वारा धारा 134(a) में निम्नलिखित बातें भी जोड़ दी गई हैं:

(1) एक गुड सेमेरिटन किसी मोटर वाहन से जुड़ी दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति की किसी भी चोट या मृत्यु के लिए किसी भी सिविल या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदाई नहीं होगा, चाहे ऐसी चोट या मृत्यु गुड़ सेमेरिटन की लापरवाही के कारण हुई हो या आपातकालीन चिकित्सा या गैर चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करने में विफलता के कारण हुई हो।

(2) केंद्रीय सरकार नियमों के माध्यम से गुड सेमेरिटन से पूछताछ या जांच, गुड सेमेरिटन की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा और ऐसे अन्य संबंधित मामलों की प्रक्रिया का प्रावधान कर सकेगी।

Section 134(b) of MV Act: पुलिस द्वारा ड्राइवर से जानकारी मांगे जाने पर पूरी घटना को समझाया जाएगा। यदि किसी दशा में पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है तो ड्राइवर की यह जिम्मेदारी होगी कि वह खुद 24 घंटे के भीतर निकटत्तम पुलिस थाने जाकर सारा घटनाक्रम समझाएगा।

Section 134(c) of MV Act: उस बीमाकर्ता को, जिसने बीमा प्रमाणपत्र जरी किया है, दुर्घटना के बारे में लिखित रूप में निम्नलिखित जानकारी दें, अर्थात-

(i) बीमा पॉलिसी नंबर और इसकी वैधता की अवधि;

(ii) दुर्घटना की तारीख, समय और स्थान;

(iii) दुर्घटना में घायल या मृत्यु व्यक्तियों का विवरण;

(iv) ड्राइवर का नाम और उसके ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण।

नोट 1: धारा 134 के सभी प्रयोजन ड्राइवर के साथ-साथ वाहन के मालिक पर भी लागू होंगे।

नोट 2: इस लेख में डेटा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और मोटर वाहन अधिनियम संशोधन, 2019 से लिया गया है।

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Difficult Words of Section 134 of MV Act

शब्दसरल अर्थ
प्रयोजन उद्देश्य
गुड सेमेरिटननेक व्यक्ति जो सड़क दुर्घटना में किसी की मदद करे।

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Reference Link: India Code (The Motor Vehicles Act, 1988)

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