177 MV Act | Section 177 of Motor Vehicle Act
General provision for punishment of offences- जो कोई मोटर वाहन अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, और यदि उस अपराध के लिए पहले से दंड का कोई उपबंध नहीं है, तो पहली बार अपराध करने के लिए ₹500 के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, तथा दूसरी बार अपराध करने पर ₹1500 के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
उदाहरण: भूरा ने अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग में एक धातु लगाकर इतना बड़ा कर दिया कि वह पिछली सीट पर बैठकर ही स्टीयरिंग को चला सके, एक दिन जब वह रोड पर इसी तरह से कार को चला रहा था तो ट्रैफिक पुलिस ने उसे पकड़ लिया और क्योंकि इस विषय में पहले से कोई उपबंध नहीं है, तो भूरा को उपरोक्त धारा के अनुसार ₹500 के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
नोट: इस लेख में डेटा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और मोटर वाहन अधिनियम संशोधन, 2019 से लिया गया है।
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FAQ From MV Act 177
MV act 177 fine amount?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत पहली बार अपराध करने पर 500 रुपये का जुर्माना तथा दूसरी बार अपराध करने पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
Difficult Words of Section 177 of MVA
शब्द | सरल अर्थ |
---|---|
विनियम | एक आधिकारिक नियम |
अधिसूचना | आधिकारिक सूचना |
उपबंध | कानून में प्रावधान |
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Reference Link: India Code (The Motor Vehicles Act, 1988)