180 MV Act
यदि किसी वाहन का मालिक किसी व्यक्ति को वाहन चलाने के लिए देता हैं और उस व्यक्ति द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन किया गया हो, तो गाड़ी के मलिक को 3 महीने तक का कारावास या ₹5000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जायेगा।
नोट- मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3 में ड्राइविंग लाइसेंस और धारा 4 में गाड़ी चलाने के लिए उम्र की योग्यताओं की बातें बताई गयी हैं।
उदाहरण: भूरा ने अपनी बाइक गोलू को चलाने के लिए दी, जिसकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष है। गोलू को सड़क पर जाते हुए ट्रैफिक दरोगा ने पकड़ लिया, ऐसे मामले में भूरा को उपरोक्त धारा के अनुसार 3 महीने तक का कारावास या ₹5000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जायेगा।
नोट: इस लेख में डेटा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और मोटर वाहन अधिनियम संशोधन, 2019 से लिया गया है।
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FAQ From Section 180 of Motor Vehicle Act
What is the Section180 mv act fine?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत वाहन मालिक को 3 महीने तक की कैद या 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
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Reference Link: India Code (The Motor Vehicles Act, 1988)