184 MV Act | Section 184 of Motor Vehicle Act
जो कोई, वाहन को ऐसी गति से या ऐसे ढंग से चलाता है जो जनता के लिए खतरनाक है या जिससे वाहन में बैठे लोगों, सड़क पर चल रहे लोगों और सड़क के पास मौजूद लोगों को भय या परेशानी हो, ऐसे मामले में सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उस स्थान की प्रकृति, स्थिति और उपयोग शामिल है जहां वाहन चलाया जा रहा था और उस समय वास्तव में ट्रैफिक कितना था या उस स्थान पर कितना ट्रैफिक होने अपेक्षा की जा सकती थी, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए-
पहली बार ऐसा अपराध करने पर 6 से 12 महीने तक के कारावास और ₹1000 से ₹5000 तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और 3 वर्ष के भीतर दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर 2 वर्ष तक के कारावास और ₹10,000 तक का जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण:
(a) लाल बत्ती का उल्लंघन करना,
(b) स्टॉप चिन्ह का उल्लंघन करना,
(c) वाहन चलाते वक्त अन्य संसूचनाओं का प्रयोग करना, जैसे मोबाइल चलाना आदि,
(d) विधि के विरुद्ध वाहनों से ओवरटेक करना,
(e) सड़क पर उल्टी तरफ वाहन चलाना,
(f) एक सक्षम और सावधान चालक की अपेक्षा से कम ढंग से वाहन चलाना और किसी सक्षम और सावधान व्यक्ति के लिए यह स्पष्ट हो, कि ऐसे ढंग से वाहन चलाना खतरनाक होगा।
उदाहरण: भूरा अपनी मोटर साइकिल से ऑफिस जा रहा था, अचानक उसके मोबाइल पे एक कॉल आया और वो मोटर साइकिल चलते हुए ही मोबाइल से बात करने लगा जिससे एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता, उसी वक़्त उसे एक ट्रैफिक दरोगा ने पकड लिया, ऐसे मामले में भूरा को उपरोक्त धारा के अनुसार 6 से 12 महीने तक के कारावास और ₹1000 से ₹5000 तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।
नोट- इस लेख में डेटा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और मोटर वाहन अधिनियम संशोधन, 2019 से लिया गया है।
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FAQs From Section 184 of Motor Vehicle Act
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What is the 184 MV Act fine amount?
184 MV Act के तहत पहली बार ऐसा अपराध करने पर 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना और दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
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What is Section 184 mv act?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 में खतरनाक तरीके से वाहन चलाना क्या होता है और उसके लिए क्या सजा है आदि बातें बताई गई हैं।
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Reference Link: India Code (The Motor Vehicles Act, 1988)