196 MV Act: बिना बीमा के वाहन को चलाना

196 MV Act | Section 196 of Motor Vehicle Act

जो कोई, धारा 146 के उपबंधों का उलंघन करके वाहन चलाएगा, चलवाएगा या चलाने देगा, तो उसे पहली बार ऐसा अपराध करने पर 3 महीने तक का कारावास या ₹2000 तक के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरी बार ऐसा अपराध किए जाने पर 3 महीने तक का कारावास या ₹4000 का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

उदाहरण: भूरा अपनी कार से ऑफिस जा रहा था लेकिन उसकी कार का बीमा नहीं था, ऐसे में ट्रैफिक दरोगा ने यदि उसे पकड़ा तो भूरा को उपरोक्त धारा के अनुसार 3 महीने तक का कारावास या ₹2000 तक के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

नोट 1: धारा 146 गाड़ी की बीमा पॉलिसी से संबंधित है।

नोट 2: इस लेख में डेटा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और मोटर वाहन अधिनियम संशोधन, 2019 से लिया गया है।

ये भी पढ़ें- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194

FAQs From 196 MV Act

  1. What is the amount of 196 MV Act fine?

    अगर हम 196 mv act के तहत जुर्माने की राशि की बात करें तो पहली बार ऐसा अपराध करने पर 2000 रूपये का जुर्माना और दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर 4000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

  2. Without insurance which MV Act section is applied?

    बिना बीमा के वाहन को चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196 (Section 196 of The Motor Vehicles Act) लगाई जाती है।

Difficult Words of Section 196 MV Act

शब्दसरल अर्थ
उपबंध कानूनी प्रावधान

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Reference Link: India Code (The Motor Vehicles Act, 1988)

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