202 MV Act: वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति

202 MV Act | Power to arrest without warrant

(1) यदि किसी व्यक्ति ने धारा 184 या धारा 185 या धारा 197 के अधीन कोई अपराध किसी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में किया हो तो उस व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकेगा।

यदि उस व्यक्ति को धारा 185 के उल्लंघन की वजह से गिरफ्तार किया गया है तो धारा 203 और धारा 204 के अनुसार उसकी मेडिकल जांच उसकी गिरफ्तारी के 2 घंटे के भीतर किसी रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर से कराई जाएगी। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो उस व्यक्ति को हिरासत से मुक्त करना होगा।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया हो और वह अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है, तो कोई वर्दी धारी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।

(3) यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी मोटर वाहन के चालक को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है तो परिस्थिति को देखते हुए वाहन के अस्थाई निपटारे के लिए जो वह उचित समझे, कदम उठा सकेगा।

नोट 1: धारा 184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से संबंधित है।

नोट 2: धारा 185 नशे में वाहन चलाने से संबंधित है।

नोट 3: धारा 197 अधिकार के बिना वाहन ले जाने से संबंधित है।

ध्यान दें: इस लेख में डेटा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 से लिया गया है।

ये भी पढ़ें- खतरनाक तरीके से वाहन चलाना पड़ सकता है भारी (184 MV Act)

FAQ From 202 MV Act

Can police arrest without a warrant?

यदि किसी व्यक्ति ने वर्दीधारी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में मोटर वाहन अधिनियम धारा 184 या धारा 185 या धारा 197 के तहत कोई अपराध किया है, तो उस व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

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Reference Link: India Code (The Motor Vehicles Act, 1988)

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