Article 3 of Indian Constitution | Article 3
Formation of new States and alteration of areas, boundaries, or names of existing States
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद, विधि द्वारा-
(a) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी;
(b) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;
(c) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;
(d) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी;
(e) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में दो शर्तों का उल्लेख किया गया है:
- उपर्युक्त परिवर्तनों के संबंध में कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- यदि विधेयक द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन प्रस्तावित है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधान मंडल को उसका मत जानने के लिए भेजेगा।
ये भी पढ़ें- नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना (Article 2 of Indian Constitution)
Difficult Words of Article 3 of The Indian Constitution
शब्द | सरल अर्थ |
---|---|
राज्य्क्षेत्र | किसी राज्य का भाग |
विधेयक | विधायी प्रस्ताव का प्रारूप, जिसे संसद में बिल के नाम से भी जाना जाता है। |
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