Section 94 BNSS: दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए नोटिस

Section 94 BNSS | BNSS 94

94(1) BNSS | BNSS 94(1)

जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी जांच, विचारण, या अन्य कार्यवाही के लिए, जो इस संहिता के अधीन उस न्यायालय या अधिकारी के द्वारा हो रही है, किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक सूचना, जिसमें ऐसी सूचना डिवाइस भी शामिल है, जिसमें डिजिटल साक्ष्य होना संभव है या किसी अन्य चीज़ का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक या वांछनीय है, तो जिस व्यक्ति के पास या शक्ति में ऐसी दस्तावेज़ या चीज़ होने का विश्वास है, उसके नाम ऐसा न्यायालय समन या अधिकारी एक लिखित आदेश जारी कर सकेगा कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे उपस्थित होकर दस्तावेज़ या चीज़ प्रस्तुत करे।

94(2) BNSS | BNSS 94(2)

यदि कोई व्यक्ति, जिसे इस धारा के तहत दस्तावेज़ या अन्य चीज़ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, वह दस्तावेज़ या चीज़ खुद उपस्थित होकर देने के बजाय किसी और के माध्यम से प्रस्तुत करवा देता है, तो यह माना जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का पालन कर लिया है।

94(3) BNSS | BNSS 94(3)

इस धारा की कोई बात—

  1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 129 और धारा 130 या बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी; या
  2. डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी।

नोट: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94, कुछ परिवर्तनों के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के समरूप है।

Section 94 of BNSS Bare Act

Section 94 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bare Act

Difficult words of BNSS Section 94

शब्दसरल अर्थ
भारसाधक अधिकारीऑफिसर इन चार्ज
अभिरक्षाहिरासत

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Reference Link: New Criminal Laws (BNSS), Ministry of Home Affairs

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