Section 483 BNSS: जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां

Section 483 BNSS | BNSS 483

483(1) BNSS | BNSS 483(1)

उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि—

  1. यदि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का अभियोग है और वह हिरासत में है, तो उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है। और अगर अपराध उस प्रकार का है, जैसा कि धारा 480 की उपधारा (3) में बताया गया है, तो न्यायालय उसे जमानत पर छोड़ते समय उन प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझी जाने वाली कोई भी शर्त लगा सकता है, जो उस उपधारा में वर्णित हैं।
  2. किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ते समय मजिस्ट्रेट द्वारा उस पर लगाई गई किसी शर्त को रद्द (अपास्त) या बदला (उपांतरित) जा सकता है।

परन्तु न्यायालय या सत्र न्यायालय, जब किसी ऐसे व्यक्ति की जमानत पर विचार करेगा, जो किसी ऐसे अपराध का आरोपी है जिसे केवल सत्र न्यायालय द्वारा सुना जा सकता है, या जो भले ही ऐसा न हो, लेकिन आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो जमानत देने से पहले लोक अभियोजक(सरकारी अधिवक्ता) को इसके बारे में सूचित करेगा। हालांकि, अगर न्यायालय यह माने कि किसी कारण से (जो लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा) सूचना देना संभव नहीं है, तो ऐसी सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी।

परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय, जब किसी ऐसे व्यक्ति की जमानत देने पर विचार करेगा जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के तहत विचारण योग्य किसी अपराध का आरोपी है, तो जमानत के लिए किए गए आवेदन की सूचना लोक अभियोजक(सरकारी अधिवक्ता) को देगा। यह सूचना लोक अभियोजक को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर दी जाएगी।

483(2) BNSS | BNSS 483(2)

जब किसी व्यक्ति के जमानत के आवेदन की सुनवाई की जाएगी, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के तहत आरोपी है, तब सूचना देने वाले व्यक्ति या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

483(3) BNSS | BNSS 483(3)

उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे इस अध्याय के तहत जमानत पर रिहा किया गया है, गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है और उसे हिरासत में भेज सकता है।

नोट: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483, कुछ परिवर्तनों के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के समरूप है।

Section 483 of BNSS Bare Act

Section 483(1) of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bare Act
Section 483(2)(3) of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bare Act

Difficult words of BNSS Section 483

शब्दसरल अर्थ
अभियोगकिसी पर लगाया गया आरोप
प्रयोजन उद्देश्य

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Reference Link: New Criminal Laws (BNSS), Ministry of Home Affairs

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