Section 37 BNSS: पदाभिहित पुलिस अधिकारी

Section 37 BNSS | BNSS 37

राज्य सरकार—

(a) हर जिले और राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष बनाएगी;

(b) हर जिले और हर पुलिस थाने में एक पुलिस अधिकारी नियुक्त करेगी, जो सहायक पुलिस उप निरीक्षक या उससे ऊपर के पद का होगा। यह अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम, पते और उन पर लगे अपराध के प्रकार की जानकारी रिकॉर्ड करने का ज़िम्मेदार होगा। यह जानकारी हर पुलिस थाने और जिला मुख्यालयों पर, किसी भी माध्यम से, जैसे डिजिटल रूप में, प्रदर्शित की जाएगी।

नोट: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 37, कुछ परिवर्तनों के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-C के समरूप है।

Section 37 of BNSS Bare Act

Section 37 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bare Act

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Reference Link: New Criminal Laws (BNSS), Ministry of Home Affairs

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