Section 38 BNSS: गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार

Section 38 BNSS | BNSS 38

जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं।

नोट: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 38, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-D के समरूप है।

Section 38 of BNSS Bare Act

Section 38 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bare Act

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Reference Link: New Criminal Laws (BNSS), Ministry of Home Affairs

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