Section 512 BNSS | BNSS 512
इस संहिता के तहत की गई कोई भी कुर्की (संपत्ति जब्त करना) उस कारण से विधि विरुद्ध नहीं मानी जाएगी, अगर उसमें किसी त्रुटि या प्रारूप की कमी हुई हो, जो समन (नोटिस), दोषसिद्धि, कुर्की की रिट (आदेश) या संबंधित अन्य कार्यवाही में हुई हो, और न ही उस कुर्की को करने वाला व्यक्ति अतिचारी (दुराचार करने वाला) माना जाएगा।
नोट: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 512, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 466 के समरूप है।
Section 512 of BNSS Bare Act
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Reference Link: New Criminal Laws (BNSS), Ministry of Home Affairs