Section 194 of Motor Vehicle Act [Latest]

Section 194 of Motor Vehicle Act में परिवहन वाहन में अनुमति से अधिक भार ले जाने पर निम्नलिखित कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है।

MVA 194(1) के अनुसार, जो कोई धारा 113, धारा 114, धारा 115 का उल्लंघन करके वहां चलाता है या चलाने देता है, तो उसे ₹20,000 के जुर्माने से और अधिक भार के लिए ₹2000 प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त रकम के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

MVA 194(1-A) जो कोई वाहन चलाता है या किसी वाहन को चलाने की अनुमति देता है, जब ऐसा वाहन इस तरह से लोड किया जाता है कि लोड सामान या उसका कोई हिस्सा या कोई चीज वाहन की बॉडी से आगे या पीछे या ऊंचाई में सीमा की अनुमति से अधिक बाहर निकलती है, तो उसे ₹20000 तक के जुर्माने के साथ-साथ ऐसे भार को उतारने के लिए शुल्क का भुगतान करने की देयता से भी दंडित किया जाएगा।

और ऐसे वाहन को तब तक चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि भार का विस्तार वाहन की बॉडी से आगे या पीछे या ऊंचाई में बताई गयी सीमा के अनुसार व्यवस्थित ना हो जाए।

इस उपधारा में कोई बात उस समय लागू नहीं होगी, जब किसी वाहन को विशेष भार को ले जाने की अनुमति या छूट राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई हो।

नोट: धारा 194(1-A) मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के तहत बाद में जोड़ी गई है।

MVA 194(2) के अनुसार, कोई भी वाहन चालक जो धारा 114 के तहत इस संबंध में प्राधिकृत (authorized) अधिकारी द्वारा पूछे जाने के बाद अपने वाहन को रोकने और वजन करने से इनकार करता है या वजन करने से पहले वाहन में रखे माल/सामान को हटाता है या हटवाता है, तो उसे ₹40,000 के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

नोट-1: धारा 113 परिवहन वाहन के वजन और उपयोग की सीमाओं से संबंधित है।

नोट-2: धारा 114 में किसी प्राधिकृत अधिकारी को परिवहन वाहन का वजन करने की शक्तियां दी गई हैं।

नोट-3: धारा 115 में किसी प्राधिकृत अधिकारी को परिवहन वाहन के नियमों को भंग करने पर उसे प्रतिबंधित करने की शक्तियां दी गई हैं।

Section 194A of Motor Vehicle Act | 194A MV Act

Section 194A of Motor Vehicle Act

परिवहन वाहन में लाइसेंस की शर्तों से अधिक यात्रियों को ले जाना: किसी परिवहन वाहन में रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की शर्तों से अधिक यात्रियों को ले जाने की स्थिति में वाहन चलाने या चलवाने पर ₹200 प्रति अधिक यात्री के जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

और ऐसे वाहन को तब तक चलाने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक वह लाइसेंस की शर्तों से अधिक यात्रियों को वाहन से नीचे उतार नहीं देता है और उनके लिए वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था नहीं कर देता है।

Section 194B of Motor Vehicle Act | 194B MV Act

Section 194B of Motor Vehicle Act

सीट बेल्ट का उपयोग और बच्चों के लिए सीट बेल्ट या अन्य सुरक्षा—

194B (1) के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर वाहन को सीट बेल्ट बांधे बिना चलाने पर, या सीट बेल्ट बंधवाए बिना यात्रियों को ले जाने पर ₹1000 के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

परंतु राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, खड़े यात्रियों को ले जाने वाले परिवहन वाहनों या अन्य श्रेणियां के परिवहन वाहनों पर इस उपधारा को लागू होने को रोक सकेगी।

194B (2) के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाते वक्त ऐसे बालक को, जिसने 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, उसे सीट बेल्ट या अन्य बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं किए जाने पर ₹1000 के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

Section 194C of Motor Vehicle Act | 194C MV Act

Section 194C of Motor Vehicle Act

मोटरसाइकिल पर अनुमति से अधिक सवारी ले जाने पर जुर्माना: जो कोई, धारा 128 के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करके मोटरसाइकिल चलाएगा, चलवाएगा या चलाने देगा (मोटरसाइकिल पर ड्राइवर के अतिरिक्त एक से अधिक सवारी ले जाने पर) तो ₹1000 के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित (suspend) कर दिया जाएगा।

Section 194D of Motor Vehicle Act | 194D MV Act

Section 194D of Motor Vehicle Act

हेलमेट न पहनने पर जुर्माना: जो कोई धारा 129 के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करके मोटरसाइकिल को चलाएगा, चलवाएगा या चलाने देगा (मोटरसाइकिल पर ड्राइवर और सवारी द्वारा हेलमेट न पहनने पर) तो ₹1000 के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित (suspend) कर दिया जाएगा।

Section 194E of Motor Vehicle Act | 194E MV Act

Section 194E of Motor Vehicle Act

आपातकालीन वाहनों को खुला रास्ता न देने पर जुर्माना: किसी व्यक्ति द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट (specified) किए गए वाहन जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या अन्य आपातकालीन वाहन के आ जाने पर, अपने वाहन को सड़क के एक ओर किनारे पर नहीं ले जाने पर ₹10,000 का जुर्माना या 6 महीने तक का कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा।

Section 194F of Motor Vehicle Act | 194F MV Act

धारा 194-F: जो कोई,

(a) वाहन चलते समय-

(i) सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनावश्यक रूप से या लगातार या आवश्यकता से अधिक हॉर्न बजाएगा; या

(ii) उसे क्षेत्र में हॉर्न बजाता है, जहां यातायात नियमों के अनुसार हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है; या

(b) कोई वाहन चलाते वक्त कट आउट का उपयोग करके साइलेंसर के अलावा अन्य माध्यम से गैसों को हवा में छोड़ेगा, तो उसे ₹1000 के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और दूसरी बार ऐसा करने पर ₹2000 के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

नोट: इस लेख में डेटा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और मोटर वाहन अधिनियम संशोधन, 2019 से लिया गया है।

ये भी पढ़ें- मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196 (Section 196 of Motor Vehicle Act)

FAQs From Section 194 of Motor Vehicle Act

  1. What is the amount of the 194A MV Act fine?

    यदि कोई परिवहन वाहन लाइसेंस सीमा से अधिक यात्रियों को ले जाता है, तो वाहन चलाने या चलवाने पर प्रति अतिरिक्त यात्री 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

  2. What is the amount of the 194B MV Act fine?

    अगर हम 194B MV Act के तहत सिर्फ जुर्माने की राशि की बात करें तो बिना सुरक्षा बेल्ट वाले यात्रियों और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सीट बेल्ट या किसी अन्य बाल अवरोध प्रणाली से सुरक्षित नहीं करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

  3. What is the amount of the 194C MV Act fine?

    194C MV Act के तहत सिर्फ जुर्माने की रकम की बात करें तो अगर कोई मोटरसाइकिल चालक अपने अलावा एक से ज्यादा सवारी बैठाता है, तो उस पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

  4. What is the amount of the 194D MV Act fine?

    194D MV Act के तहत सिर्फ जुर्माने की रकम की बात करें तो मोटरसाइकिल चालक और पीछे बैठी सवारी के सेफ्टी हेलमेट ना पहनने पर उनको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

  5. What is the amount of the 194E MV Act fine?

    अगर 194E MV Act के तहत जुर्माने की राशि की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या किसी अन्य आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

Difficult Words of Section 194 of Motor Vehicle Act

शब्दसरल अर्थ
प्राधिकृत व्यक्ति किसी संबंध में अधिकार प्राप्त व्यक्ति
अधिसूचनाआधिकारिक सूचना
बाल अवरोध प्रणालीबालकों को सुरक्षित रखने के माध्यम

Read Other Latest Posts Below

Reference Link: India Code (The Motor Vehicles Act, 1988)

Leave a comment