विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन तलाक का एक न्यायिक आधार है, इसे अभी तक किसी भी अधिनियम में वर्णित नहीं किया गया है, इसे सर्वोच्च न्यायलय द्वारा अस्तित्व में लाया गया है।
Irretrievable Breakdown of Marriage
Irretrievable Breakdown of Marriage Meaning
विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन को नवीन कोहली बनाम नीतू कोहली 2006 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने परिभाषित करते हुए कहा कि, “जब दोनों पक्षकारों के बीच अलगाव की लंबी अवधि हो गई हो और सुलह की कोई संभावना न बची हो, ना ही वे दोनों साथ रहना चाहते हों, तो ऐसा विवाह उन दोनों पक्षकारों के लिए एक कानूनी बंधन की कल्पना बन जाता है।
न्यायालय ऐसे विवाह को भंग करने से इनकार करके दोनों पक्षों को बहुत पीड़ा और कष्ट पहुंचता है। इसमें संविधान के अनुच्छेद-142 के अंतर्गत सीधे उच्चतम न्यायालय द्वारा पक्षकारों को तलाक दिया जा सकता है।”
Landmark Judgements on Irretrievable Breakdown of Marriage
अनिल कुमार जैन बनाम माया जैन, 2009
इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, “तलाक का कोई आधार जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में वर्णित नहीं है, यदि ऐसे किसी आधार पर पक्षकारों को तलाक चाहिए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय ही विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन (Irretrievable breakdown of marriage) के आधार पर तलाक दे सकता है।”
श्री राकेश रमन बनाम श्रीमती कविता, 2023
इस केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा देखा गया कि दोनों पक्षकारों को अलग-अलग रहने के बावजूद भी 25 वर्षों से भिन्न-भिन्न न्यायालयों में केस दाखिल करने पर भी इन्हे तलाक इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि इनके मामले में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 का कोई भी आधार लागू नहीं हो पा रहा था।
इस केस का अध्ययन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन तलाक का आधार नहीं हो सकता, लेकिन क्रूरता को तलाक का आधार माना जा सकता है।
और यह भी कहा गया कि इस विवाह को जारी रखने का मतलब क्रूरता(Cruelty) को जारी रखना होगा, जोकि इन दोनों द्वारा एक दूसरे पर थोपी जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि, इस विवाह से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, अगर इस विवाह को अब भी सालों तक जारी रखा जाएगा तो यह अन्याय ही होगा।
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Difficult Words of Irretrievable Breakdown of Marriage
शब्द | सरल अर्थ |
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अपरिवर्तनीय | जिसे पहले जैसा ना किया जा सके। |
विघटन | अलग करना/तोड़ना |
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Reference Link: India Code (The Hindu Marriage Act, 1955)