Section 129 of Motor Vehicle Act | 129 MV Act
हेलमेट पहनना:
ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 4 वर्ष से अधिक है, जो किसी भी प्रकार की मोटरसाइकिल चला रहा हो या उस पर सवारी कर रहा हो या उसे ले जाया जा रहा हो, जब वह सार्वजनिक स्थान पर हो तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सिर की सुरक्षा के लिए टोपी/हेलमेट पहनेगा।
परन्तु, इस धारा के प्रावधान किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो सिख है, यदि वह सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाते या सवारी करते वक़्त पगड़ी पहने हुए है।
परंतु यह और कि केंद्र सरकार नियमों द्वारा मोटरसाइकिल का चलाने या उस पर सवारी करने वाले 4 वर्ष से कम आयु के बालकों की सुरक्षा के लिए उपाय का उपबंध कर सकेगी।
स्पष्टीकरण: टोपी/हेलमेट से तात्पर्य है कि-
(a) हेलमेट का आकार, सामग्री और निर्माण से उम्मीद की जा सकती हो कि वह मोटरसाइकिल चलाने वाले या उस पर सवार व्यक्ति को दुर्घटना की स्थिति में चोट से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करेगा।
(b) हेलमेट को, इसे पहनने वाले व्यक्ति के सिर पर सुरक्षित रूप से तानी से या अन्य किसी प्रकार से कसकर बांधा गया हो।
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नोट: इस लेख में डेटा मोटर वाहन अधिनियम संशोधन, 2019 से लिया गया है।
FAQ From Section 129 of MV Act
What is 2 helmet rule in India?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अनुसार कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाते वक्त या सवारी करते वक्त अधिनियम के अधीन निर्धारित मानकों के अनुसार सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनेगा।
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Reference Link: India Code (The Motor Vehicles Act, 1988)