Section 13(2) of Hindu Marriage Act | Section 13(2) HMA
धारा 13(2) में तलाक के 4 आधार बताए गए हैं, इन आधारों का इस्तेमाल सिर्फ पत्नी के द्वारा ही किया जा सकता है, जिन्हें आप नीचे पढ़ सकते हैं—
Section 13(2)(i) of Hindu Marriage Act
द्विविवाह (Bigamy): कोई पत्नी तलाक के लिए इस आधार का इस्तेमाल तब कर सकेगी जब—
- पत्नी का विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 से पूर्व हुआ हो,
- दूसरे पक्षकार ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 से पूर्व दूसरा विवाह भी संपन्न किया हो,
- याचिकादात्री के विवाह के समय उसके पति की पहली पत्नी जीवित थी।
Section 13(2)(ii) of Hindu Marriage Act
बलात्कार, गुदामैथुन या पशुगमन (Rape, Sodomy or Bestiality): यदि विवाह के दिन से पति बलात्कार, गुदा मैथुन (Anal sex) या पशुगमन (Animal sex) का दोषी हुआ है, तो पत्नी द्वारा इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है।
Section 13(2)(iii) of Hindu Marriage Act
भरण-पोषण की डिक्री के बाद भी सहवास का पुनरारम्भ नहीं (No resumption of cohabitation after decree of maintenance): यदि पति को न्यायालय द्वारा हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत या सीआरपीसी की धारा-125 के तहत उसकी पत्नी के लिए भरण पोषण प्रदान करने को डिक्री/आदेश पारित किया गया था।
लेकिन डिक्री/आदेश पारित होने के 1 वर्ष या उसके बाद भी पति-पत्नी ने एक साथ रहना प्रारंभ नहीं किया है, तो पत्नी द्वारा इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है।
नोट: दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC ) के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS ) लागू हो चुकी है।
Section 13(2)(iv) of Hindu Marriage Act
यौवन की उम्र में विकल्प (Option of puberty age): यदि किसी स्त्री का विवाह 15 वर्ष से कम आयु में किया गया था, तो जब वह स्त्री 15 वर्ष की होगी तो 15 से 18 वर्ष की आयु तक उसके पास विकल्प रहेगा कि वह इस आधार पर अपने पति से तलाक ले सकती है। (चाहे विवाह के बाद संभोग हुआ हो या नहीं)
नोट: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार बाल विवाह तब तक वैध ही माना जाएगा जब तक विधिपूर्वक तलाक नहीं होता।
ये भी पढ़ें- पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद/तलाक (Divorce by Mutual Consent)
Section 13(2) of HMA
Difficult Words of Section 13(2) of HMA
शब्द | सरल अर्थ |
---|---|
याचिकादात्री | महिला याचिकाकर्ता |
गुदा मैथुन | पीछे से सम्भोग |
पशुगमन | पशु के साथ सम्भोग |
यौवन | जवान होना |
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Reference Link: India Code (The Hindu Marriage Act, 1955)