Section 161 of Motor Vehicle Act: Compensation in Case of Hit And Run

Section 161 of Motor Vehicle Act

Section 161(2) of Motor Vehicle Act | Hit And Run Motor Vehicle Act

टक्कर मारकर भागने पर वाहन दुर्घटना के मामले में मुआवजे से संबंधित उपबंध: मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 की धारा 161(2) के अनुसार, इस अधिनियम के उपबंधों और उपाधारा 3 के अधीन बनाई गई योजना के अधीन रहते हुए मुआवजे के रूप में भुगतान किया जाएगा।

(a) यदि किसी व्यक्ति को कोई सड़क पर वाहन से टक्कर मारकर भाग गया हो और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो उसके परिजनों को ₹2,00,000 का मुआवजा दिया जाएगा।

(b) यदि किसी व्यक्ति को कोई सड़क पर वाहन से टक्कर मारकर भाग गया हो और वह व्यक्ति घोर जख्मी हो गया हो तो उसके परिजनों को ₹50,000 का मुआवजा दिया जाएगा।

ध्यान दें: मोटर वाहन अधिनियम की धारा 161 (4-B) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इस धारा में दिए गए उपबंध का उल्लंघन करता है तो उसे 2 वर्ष तक के कारावास या ₹25000 से ₹5,00,000 तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

नोट-1: मुआवजा प्राप्त करने के लिए जानकारी हेतु संबंधित क्षेत्र के उप-जिलाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

नोट-2: इस लेख में डेटा मोटर वाहन अधिनियम संशोधन, 2019 से लिया गया है।

ये भी पढ़ें- लापरवाही से मृत्यु कारित करना (Section 106 BNS)

FAQs From Section 161 of MV Act

  1. Who is liable to pay compensation in an accident case?

    यदि हिट एंड रन का मामला है, तो जख्मी या मृत्त व्यक्ति के परिजनों को केंद्र सरकार मुआवजा देती है।

  2. What is the compensation for a hit and run case?

    यदि हिट एंड रन का मामला है, तो जख्मी व्यक्ति के परिजनों को केंद्र सरकार द्वारा ₹50,000 और मृत्यु होने पर ₹2,00,000 का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है।

  3. What is hit and run case section?

    मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 161 में हिट एंड रन की बात कही गई है।

Difficult Words of Section 161 of MV Act

शब्दसरल अर्थ
उपबंध कानूनी प्रावधान

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Reference Link: India Code (The Motor Vehicles Act, 1988)

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