Section 18 of Hindu Marriage Act: हिंदू विवाह के लिए कुछ अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड

Section 18 of Hindu Marriage Act | Section 18 HMA

जो कोई हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (iii), (iv), और (v) में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन करके विवाह संपन्न करेगा उसे—

(a) धारा 5 के खण्ड (iii) में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन की अवस्था में 2 वर्ष तक के कठोर कारावास या ₹1,00,000 तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

उदाहरण: भूरा की उम्र 22 वर्ष है, वह शीला, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, से शादी कर लेता है, तो यदि शीला ने इस विवाह की शिकायत की, तो भूरा को उपरोक्त उपधारा के अनुसार 2 वर्ष तक के कठोर कारावास या ₹1,00,000 तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

(b) धारा 5 के खण्ड (iv) या खण्ड (v) में उल्लिखित शर्तों के उल्लंघन की अवस्था में एक महीने तक के सादा कारावास या ₹1,000 तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

उदाहरण 1: लालू और उसकी बहन की बेटी चमेली आपस में प्रेम करते है, दोनों की उम्र विवाह के योग्य है, लेकिन दोनों एक दूसरे के निषिद्ध रिश्तो की डिग्रियों के भीतर आते हैं, और दोनों के समाज में ऐसा विवाह करने की प्रथा भी नहीं है, यदि वे दोनों विवाह कर लेते हैं, तो ऐसी अवस्था में लालू और चमेली दोनों को उपरोक्त उपधारा के अनुसार 1 महीने तक के सादा कारावास या ₹1,000 तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

उदाहरण 2: कालू और उसके दादा के भाई की पोती जूली आपस में प्रेम करते हैं, दोनों की उम्र विवाह के योग्य है, लेकिन दोनों एक दूसरे के सपिण्ड हैं और दोनों के समाज में ऐसा विवाह करने की प्रथा भी नहीं है, यदि वे दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं, तो ऐसी अवस्था में कालू और जूली दोनों को उपरोक्त उपधारा के अनुसार 1 महीने तक के सादा कारावास या ₹1,000 तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।

नोट 1: हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(iii) में लड़के और लड़की के विवाह की उम्र की शर्तें बताई गई है।

नोट 2: हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(iv) में निषिद्ध रिश्तों की डिग्रियों की शर्तें बताई गई है, और धारा 5(v) में सपिंड रिश्तों की शर्तें बताई गई हैं।

ये भी पढ़ें- हिंदू विवाह के लिए शर्तें (Section 5 of Hindu Marriage Act)

Section 18 of HMA

Section 18 of The Hindu Marriage Act, 1955

FAQs From Section 18 of HMA

  1. What is the punishment under section 18 of Hindu Marriage Act?

    हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 18-A के तहत अपराधी को 2 वर्ष तक के कठोर कारावास से और धारा 18-B के तहत अपराधी को एक महीने तक के सादा कारावास से दंडित किया जा सकता है।

  2. What is the fine under section 18 of Hindu Marriage Act?

    हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 18-A के तहत अपराध करने पर 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना और धारा 18-B के तहत अपराध करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Difficult Words of Section 18 of HMA

शब्दसरल अर्थ
निषिद्ध रिश्तो की डिग्रियां दो व्यक्तियों को निषिद्ध संबंधों की डिग्री के भीतर कहा जाता है, यदि वे एक दूसरे का वंशीय पूर्वज (Lineal ascendant) हैं। उदाहरण के लिए एक बेटी अपने पिता और दादा से शादी नहीं कर सकती। इसी तरह, एक माँ अपने बेटे या पोते से शादी नहीं कर सकती।
सपिण्ड रिश्ते सपिंड नातेदारी माता से ऊपर वाली तीसरी पीढ़ी तक (जिसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी शामिल है) और पिता के ऊपर वाली पांचवीं पीढ़ी तक (जिसके अंतर्गत पांचवीं पीढ़ी भी शामिल है) कहलाती है।

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Reference Link: India Code (The Hindu Marriage Act, 1955)

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