Section 180 BNSS | BNSS 180
180(1) BNSS | BNSS 180(1)
कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के तहत किसी मामले की जांच (अन्वेषण) कर रहा है, मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों को जानने वाले व्यक्ति की मौखिक पूछताछ (परीक्षा) कर सकता है। यदि वह अधिकारी खुद जांच नहीं कर रहा है, बल्कि किसी और वरिष्ठ अधिकारी के कहने पर यह काम कर रहा है, तो यह आवश्यक है कि वह पद में उस सीमा से नीचे न हो, जिसे राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश के जरिए तय किया हो।
180(2) BNSS | BNSS 180(2)
कोई भी व्यक्ति उन सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा, जिनके उत्तर देने से उसे किसी अपराध के आरोप में फँसने या सजा या संपत्ति की जब्ती का डर हो सकता है। लेकिन बाकी सभी सवाल, जो उस मामले से संबंधित हैं और जिन्हें अधिकारी पूछ रहा है, उनके सही-सही उत्तर देने के लिए वह व्यक्ति बाध्य होगा।
180(3) BNSS | BNSS 180(3)
पुलिस अधिकारी, जब वह किसी व्यक्ति से बयान ले रहा हो, तो उस बयान को लिखित रूप में दर्ज कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है, तो हर व्यक्ति का बयान अलग से और सही तरीके से रिकॉर्ड करेगा। मतलब, जिस भी व्यक्ति का बयान लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, उसका पृथक और सटीक अभिलेख बनाया जाएगा।
परन्तु इस उपधारा के अधीन किया गया कथन ऑडियो-वीडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी रिकॉर्ड कर सकता है। यानी, बयान को सुनने और देखने दोनों तरह से तकनीकी साधनों द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है।
किसी महिला पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79 या धारा 124 के अधीन कोई अपराध करने या उसका प्रयास करने का आरोप लगाया गया है, तो उस महिला का बयान केवल किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाएगा।
नोट: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180, कुछ परिवर्तनों के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के समरूप है।
Section 180 of BNSS Bare Act
Difficult words of BNSS Section 180
शब्द | सरल अर्थ |
---|---|
पृथक | अलग |
Read Other Latest Posts Below
Read all the chapters of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023
Reference Link: New Criminal Laws (BNSS), Ministry of Home Affairs