Section 185 of Motor Vehicle Act | 185 of MV Act
Drink And Drive Case: मोटर यान को चलाते समय या चलाने का प्रयत्न करते समय-
(a) उसके रक्त में, साँस विश्लेषक या किसी अन्य परीक्षण द्वारा (जिसके अंतर्गत प्रयोगशाला परीक्षण भी शामिल है) किए गए परीक्षण में प्रति 100 मिली रक्त में 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल पाया गया है; या
(b) वह इस हद तक नशे में है, कि वाहन पर उचित नियंत्रण रखने में असमर्थ है,
तो पहली बार ऐसा अपराध करने पर 6 महीने तक के कारावास या ₹10,000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा और दोबारा ऐसा अपराध करने पर 2 वर्ष तक के कारावास या ₹15,000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
उदाहरण: भूरा सड़क पर अपनी कार चला रहा था, उसे एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने रोक कर साँस विश्लेषक की मदद से जांच की कि उसने शराब पी है या नहीं लेकिन मशीन में शराब डिटेक्ट हो गई, ऐसे मामले में भूरा को उपरोक्त धारा के अनुसार ₹10,000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण: इस धारा में बताए गए, “ड्रग” शब्द का अर्थ है शराब के अलावा कोई भी मादक पदार्थ, प्राकृतिक या कृत्रिम या कोई भी प्राकृतिक सामग्री या कोई नमक या ऐसे पदार्थ या सामग्री की तैयारी जिसे इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है और इसमें स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 2 के खंड (xiv) और खंड (xxiii) में परिभाषित स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ शामिल हैं।
नोट 1: स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ दवाएं हैं, लेकिन इन्हें नशे के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है।
नोट 2: इस लेख में डेटा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और मोटर वाहन अधिनियम संशोधन, 2019 से लिया गया है।
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FAQs From Section 185 of Motor Vehicle Act
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What is the fine of drunk driving under section 185?
185 of MV Act के तहत पहली बार ऐसा अपराध करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल के अंदर दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर 15,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
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Which section of the Motor Vehicles Act deals with drink and drive?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 नशे में गाड़ी चलाने पर जुर्माने या/और दंड (drink and drive fine/punishment) से संबंधित है।
Difficult Words of Section 185 MV Act
शब्द | सरल अर्थ |
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श्वास विश्लेषक | ऐसा यंत्र, जिसे मुंह में डालकर साँस के माध्यम से रक्त में घुली शराब की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। |
अधिसूचना | आधिकारिक सूचना |
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Reference Link: India Code (The Motor Vehicles Act, 1988)