Section 189 of Motor Vehicle Act | Race Competition in Public Place
जो कोई राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन द्वारा किसी भी प्रकार की दौड़ (Race) का मुकाबला करने देगा या उसमें भाग लेगा, तो पहली बार ऐसा करने पर 3 महीने तक का कारावास या ₹5000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा, दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर 1 साल तक का कारावास या ₹10,000 तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
उदाहरण: भूरा अपने दोस्त लालू के साथ सड़क के रास्ते घूमने जा रहा था अचानक दोनों आपस में रेस लगाने लगे, तो उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। ऐसे मामले में भूरा और लालू को उपरोक्त धारा के अनुसार 3 महीने तक के कारावास या ₹5000 तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
नोट- इस लेख में डेटा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और मोटर वाहन अधिनियम संशोधन, 2019 से लिया गया है।
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FAQs From 189 MV Act
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What is the punishment of 189 MV Act?
MV Act की धारा 189 के तहत पहली बार अपराध करने पर 3 महीने तक का कारावास और दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर 1 साल तक का कारावास से दंडित किया जा सकता है।
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What is the 189 MV Act fine amount?
MV Act की धारा 189 के तहत पहली बार अपराध करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और दूसरी बार ऐसा अपराध करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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Reference Link: India Code (The Motor Vehicles Act, 1988)