Section 36 BNSS: गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य

Section 36 BNSS | BNSS 36

प्रत्येक पुलिस अधिकारी जब किसी को गिरफ्तार करता है, तो—

(a) उसे अपने नाम की एक सही, साफ-सुथरी और स्पष्ट पहचान धारण करेगा ताकि वह आसानी से पहचाना जा सके;

(b) वह गिरफ्तारी का एक ज्ञापन (रिकॉर्ड) तैयार करेगा, जो—

  1. कम से कम एक गवाह द्वारा प्रमाणित होगा, जो या तो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य होगा या उस क्षेत्र का एक सम्मानित व्यक्ति होगा जहां गिरफ्तारी की गई है;
  2. और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा; और

(c) जब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य गिरफ्तारी के ज्ञापन की पुष्टि नहीं करता, तब तक पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताएगा कि उसे यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे रिश्तेदार या मित्र का नाम दे सकता है जिसे उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी।

नोट: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 36, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-b के समरूप है।

Section 36 of BNSS Bare Act

Section 36 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bare Act

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Reference Link: New Criminal Laws (BNSS), Ministry of Home Affairs

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