Section 4 of Motor Vehicle Act: ड्राइविंग लाइसेंस की आयु सीमा

Section 4 of Motor Vehicle Act | Driving Licence Age Limit in India

(1) कोई भी व्यक्ति, जो 18 वर्ष से कम आयु का है, किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा।

लेकिन कोई व्यक्ति यदि 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तो वह सार्वजनिक स्थान में 50 cc से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो 20 वर्ष से कम आयु का है, किसी सार्वजनिक स्थान में परिवहन वाहन नहीं चलाएगा।

(3) किसी व्यक्ति को उस वर्ग का वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस (Learning Licence) या ड्राइविंग लाइसेंस तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह इस धारा के तहत उस वर्ग के वाहन को चलाने के लिए पात्र न हो।

Age Required For Driving Licence in India

विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए आयु मानदंड निम्नानुसार हैं—

Serial No.Age Criteria (years of age)Class of VehicleExample
116बिना गियर वाली मोटर साइकिल (MCWOG) (प्राइवेट वाहन)
नोट- 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
बिना गियर वाले दोपहिया वाहन जैसे स्कूटर, मोपेड, स्कूटी आदि।
218लाइट मोटर व्हीकल (LMV) & गियर के साथ मोटरसाइकिल (MCWG) (प्राइवेट वाहन)गियर वाले दोपहिया वाहन जैसे स्कूटर, बाइक, मोपेड आदि।
318कंडक्टर लाइसेंस
420परिवहन वाहनपरिवहन वाहन से तात्पर्य माल ढोने वाले वाहन से है जैसे बस, वैन, ट्रैक्टर, ट्रक आदि।

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नोट: इस लेख में डेटा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और parivahan.gov.in से लिया गया है।

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Reference Link: India Code (The Motor Vehicles Act, 1988)

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