Section 514 BNSS | BNSS 514
514(1) BNSS | BNSS 514(1)
इस संहिता में यदि कहीं अलग से प्रावधान न किया गया हो, तो कोई न्यायालय उपधारा (2) में बताए गए किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा-काल समाप्त होने के बाद नहीं लेगा।
514(2) BNSS | BNSS 514(2)
परिसीमा-काल:
- छह महीने का होगा, यदि अपराध का दंड केवल जुर्माना है;
- एक वर्ष का होगा, यदि अपराध का दंड एक वर्ष से कम अवधि के कारावास तक है;
- तीन वर्ष का होगा, यदि अपराध का दंड एक वर्ष से अधिक लेकिन तीन वर्ष से अधिक अवधि के कारावास तक है।
514(3) BNSS| BNSS 514(3)
इस धारा के उद्देश्यों के लिए, यदि एक साथ कई अपराधों का विचारण किया जा सके, तो परिसीमा-काल की गणना उस अपराध के अनुसार की जाएगी, जिसे सबसे कठोर या सबसे अधिक सजा का सामना करना पड़े।
स्पष्टीकरण: परिसीमा की अवधि की गणना करने के लिए, सही तारीख वह होगी जब धारा 223 के तहत आरोप पत्र (परिवाद) प्रस्तुत किया गया हो या धारा 173 के तहत सूचना (जांच रिपोर्ट) दर्ज की गई हो।
नोट: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 514, कुछ परिवर्तनों के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के समरूप है।
Section 514 of BNSS Bare Act
Difficult words of BNSS Section 514
शब्द | सरल अर्थ |
---|---|
संज्ञान | सूचना प्राप्त करना |
विचारण | मामले की सुनवाई |
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Reference Link: New Criminal Laws (BNSS), Ministry of Home Affairs