Section 61 BNS: आपराधिक षड्यंत्र

Section 61 BNS | BNS 61

61(1) BNS | BNS 61(1) | Criminal Conspiracy Meaning

भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(1) के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति-

(a) कोई अवैध कार्य करने या करवाने की सामान्य उद्देश्य पर सहमत होते हैं, या

(b) कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा उसे करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य पर सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है।

परंतु किसी अपराध को करने की सहमति तब तक आपराधिक षड्यंत्र नहीं कहलाएगा, जब तक कि सहमति के अलावा उसके अनुसरण/पालन में एक या अधिक पक्षकारों द्वारा कोई कार्य न किया गया हो।

स्पष्टीकरण: यह बात मायने नहीं रखती कि वह अवैध कार्य कैसे समझौते का अंतिम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का मात्र अकस्मात है।

उदहारण 1: यदि पांच व्यक्ति मिलकर किसी बैंक में डकैती डालने के उद्देश्य पर सहमत होकर इसके लिए कोई कार्य करेंगे तो यह कार्य आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा।

उदहारण 2: यदि दो या दो से अधिक सड़क ठेकेदार, संबंधित अधिकारी को रिश्वत देकर सरकारी सड़क बनाने के टेंडर को जीतने के लिए सहमत होते हैं, तो यह कार्य आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा। क्योंकि सरकारी सड़क बनाने के लिए टेंडर प्राप्त करना कानूनी है, लेकिन टेंडर प्राप्त करने के लिए अपनाए गए तरीके(जैसे रिश्वत देना) गैरकानूनी है।

61(2) BNS | BNS 61(2) | Criminal Conspiracy Punishment

भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति-

(a) यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि का कारावास, या मृत्यु, या आजीवन कारावास के दंड वाले अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक पाया जाता है, तो उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो उसने वैसा ही अपराध किया था, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अलग से उपबंध नहीं किया गया हो तो।

(b) धारा 61(2)(a) में बताए गए आपराधिक षड्यंत्र के अलावा किसी दूसरे आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होने पर, 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

नोट: भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(1) व 61(2), भारतीय दंड संहिता की धारा 120(a) व 120(b) के समरूप हैं।

READ OTHER SECTIONS OF CHAPTER IV — OF ABETMENT, CRIMINAL CONSPIRACY AND ATTEMPT

Section 61 of BNS Bare Act

Section 61 of The Bharatiya Nyaya Sanhita Bare Act

FAQs from BNS Section 61

  1. What is 61 BNS punishment?

    बीएनएस की धारा 61(2)(a) के तहत जिस अपराध का षड्यंत्र किया हो, उसी अपराध से सम्बंधित सजा का उपबंध है, और धारा 61(2)(b) के तहत अपराधी को 6 महीने तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है।

  2. What is the fine under section 61 of the Bharatiya Nyaya Sanhita?

    बीएनएस की धारा 61(2)(a) में जिस अपराध का षड्यंत्र किया हो, उसी अपराध से सम्बंधित जुर्माने से दंडित किया जायेगा, और धारा 61(2)(b) में जुर्माने की राशि नहीं बताई गयी है, इस जुर्माने की राशि को मामले की सुनवाई के वक़्त न्यायाधीश स्वयं तय करता है।

  3. Is 61 BNS a cognizable or non-cognizable offence?

    बीएनएस की धारा 61(2)(a) के अंतर्गत जिस अपराध का षड्यंत्र किया हो, उसी अपराध के अनुरूप ‘संज्ञेय’ या ‘असंज्ञेय’ माना जाएगा, और धारा 61(2)(b) के अंतर्गत किए गए अपराध ‘असंज्ञेय’ हैं।

  4. Is 61 BNS bailable or not?

    बीएनएस की धारा 61(2)(a) के अंतर्गत जिस अपराध का षड्यंत्र किया हो, उसी अपराध के अनुरूप ‘जमानतीय’ या ‘अजमानतीय’ माना जाएगा और धारा 61(2)(b) के अंतर्गत किए गए अपराध ‘जमानतीय’ हैं।

  5. 61 BNS offence is triable by which Court?

    बीएनएस की धारा 61(2)(a) के अंतर्गत जिस अपराध का षड्यंत्र किया हो, उसी अपराध के अनुसार न्यायालय में मामले की सुनवाई होगी और धारा 61(2)(b) के अंतर्गत किये गए अपराध की सुनवाई ‘प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट’ करता हैं।

  6. Which section of BNS deals with the criminal conspiracy?

    बीएनएस की धारा 61(1) और 61(2) में ‘आपराधिक षड्यंत्र’ की बात की गई है।

Difficult words of BNS Section 61

शब्दसरल अर्थ
संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध जिनमें कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है।
​असंज्ञेय अपराधऐसे अपराध जिनमें कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता।
जमानतीय अपराधऐसे अपराध जिनमें पुलिस थाने से सीधे जमानत मिल जाती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में सभी जमानतीय अपराध दिए गए हैं।
गैर-जमानतीय अपराधऐसे अपराध जिनमें पुलिस थाने से सीधे जमानत नहीं मिलती, बल्कि न्यायलय में मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश इसका फैंसला करता है कि जमानत कब मिलेगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में सभी गैर जमानतीय अपराध दिए गए हैं।
षड्यंत्रकिसी समूह या व्यक्ति द्वारा कोई गैरकानूनी या हानिकारक कार्य करने की गुप्त योजना बनाना।

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