199A MV Act | Section 199A of Motor Vehicle Act
(1) किसी किशोर द्वारा सड़क दुर्घटना किए जाने पर उस किशोर के संरक्षक या वाहन के स्वामी को दोषी समझा जाएगा और उसके विरूद्ध कार्रवाई होगी तथा उसे दण्डित किया जाएगा।
लेकिन ऐसे संरक्षक या वाहन के स्वामी यदि यह साबित कर दें कि यह अपराध उनकी जानकारी के बिना किया गया था या ऐसे अपराध को रोकने के लिए उसने समय से तत्परता बरती थी तो उन्हें दोषी नहीं समझा जाएगा।
स्पष्टीकरण: इस धारा के अनुसार न्यायालय यह मानकर चलेगा, कि किशोर द्वारा मोटर वाहन का उपयोग किशोर के अभिभावक या मोटर वाहन के स्वामी की सहमति से किया गया था।
(2) उपाधारा (1) के तहत दंड के अलावा, ऐसे अभिभावक या वाहन के स्वामी को 3 वर्ष तक के कारावास और ₹25000 तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।
(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रावधान ऐसे अभिभावक या मालिक पर लागू नहीं होंगे, यदि अपराध करने वाले किशोर को धारा 8 के तहत लर्निंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया था और वह मोटर वाहन चला रहा था।
(4) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है, वहां अपराध करने में इस्तेमाल मोटर वाहन का पंजीकरण 12 महीने की अवधि के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
(5) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी किशोर द्वारा किया गया है, वहां धारा 4 या धारा 7 के होते हुए भी, ऐसा किशोर धारा 9 के अधीन ड्राइविंग लाइसेंस या धारा 8 के अधीन लर्निंग लाइसेंस दिए जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह किशोर 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।
(6) जिस किशोर ने इस अधिनियम के तहत अपराध किया है, उसे अधिनियम में दिए गए जुर्माने से दंडित किया जाएगा और उस पर किशोर न्याय अधिनियम 2000 (Juvenile justice act 2000) के तहत मुकदमा करके कार्यवाही की जाएगी।
नोट- इस लेख में डेटा मोटर वाहन अधिनियम संशोधन, 2019 से लिया गया है।
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FAQ From 199A MV Act
What is the 199A MV Act fine amount?
अगर 199A MV Act के तहत जुर्माने की रकम की बात करें तो किशोर के संरक्षक या वाहन के स्वामी को 25,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
Difficult Words of Section 199A MV Act
शब्द | सरल अर्थ |
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संरक्षक | अभिभावक या कोई देखभाल करने वाला |
तत्परता | समय के रहते उचित कदम उठाना |
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Reference Link: India Code (The Motor Vehicles Act, 1988)