Section 8 of Hindu Marriage Act | Registration of Hindu Marriage Section 8
HMA 8(1) | Section 8(1) of HMA
धारा 8(1) के अनुसार हिंदू विवाह के सबूत को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ऐसे नियम बना सकती है कि ऐसे किसी भी विवाह के पक्षकार अपने विवाह से संबंधित विवरण इस तरह से और ऐसी शर्तों के अधीन दर्ज कर सकते हैं जो हिंदू विवाह में निर्धारित किए जा सकते हैं। इस उद्देश्य से हिंदू विवाह रजिस्टर रखा गया है।
HMA 8(2) | Section 8(2) of HMA
धारा 8(1) में बताई गई किसी बात के बावजूद, राज्य सरकार यदि आवश्यक या उचित समझेगी तो यह प्रावधान कर सकती है की धारा 8(1) में बताए गए विवरण को राज्य में या उसके किसी भाग में दर्ज करना अनिवार्य होगा और जहां ऐसा कोई निर्देश जारी किया गया है, इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर ₹25 तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
HMA 8(3) | Section 8(3) of HMA
इस धारा के तहत बनाए गए सभी नियम, बनते ही जल्द से जल्द राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाएंगे।
HMA 8(4) | Section 8(4) of HMA
हिंदू विवाह रजिस्टर हर उचित समय पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और उसमें दिए गए प्रमाणित कथन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होंगे, और आवेदन पर एक निर्धारित शुल्क के भुगतान पर रजिस्ट्रार द्वारा उन्हें निकालकर दिया जाएगा।
HMA 8(5) | Section 8(5) of HMA
इस धारा में बताई गई किसी भी बात के बावजूद, हिंदू विवाह की वैधता, किसी भी तरह से हिंदू विवाह रजिस्टर में लिखित एंट्री करने की चूक से प्रभावित नहीं होगी।
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Section 8 of HMA
Difficult Words of Section 8 of HMA
शब्द | सरल अर्थ |
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विवरण | जानकारी |
निरीक्षण | मुआयना करना |
प्रमाणित कथन | ऐसे लिखित कथन या दावे या घोषणा जिस पर जारीकर्ता का मूल हस्ताक्षर हो। |
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Reference Link: India Code (The Hindu Marriage Act, 1955)