Section 313 BNS: लुटेरों, आदि की टोली का सदस्य होने के लिए दंड
Section 313 BNS | BNS 313 जो कोई भी ऐसे व्यक्तियों के गिरोह से संबंधित है, जो आदतन चोरी या लूट करने में शामिल है, लेकिन वह डकैतों की टोली न हो, तो ऐसे गिरोह से जुड़े व्यक्ति को 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने के लिए भी दायी … Read more