Section 114 BNS: जाने आघात पहुंचाना किसे कहते है

Section 114 BNS | BNS 114

आघात पहुंचाना: जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग-शैथिल्य कारित करता है, तो वह आघात पहुंचाता है।

स्पष्टीकरण: अंग-शैथिल्य से तात्पर्य शरीर के किसी अंग को दुर्बल या कमजोर करने से है। 

नोट: भारतीय न्याय संहिता की धारा 114, भारतीय दंड संहिता की धारा 319 के समरूप है।

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Section 114 of BNS Bare Act

Section 114 of The Bharatiya Nyaya Sanhita Bare Act

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