Section 194 BNSS | BNSS 194
194(1) BNSS | BNSS 194(1)
जब पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इसके लिए विशेष रूप से अधिकृत कोई अन्य पुलिस अधिकारी को यह जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव-जंतु, यंत्र या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, या ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिससे संदेह होता है कि किसी और ने कोई अपराध किया है, तो वह तुरंत इस बात की सूचना सबसे नज़दीकी सक्षम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को देगा।
जब तक राज्य सरकार के किसी नियम या जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट के आदेश से अन्य निदेश न हों, वह उस स्थान पर जाएगा जहां मृत व्यक्ति का शरीर है और पड़ोस के दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में जांच करेगा।
इसके बाद वह मृत्यु के कारण की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें शरीर पर पाए गए घावों, हड्डी टूटने, निशानों और अन्य क्षति के चिह्नों का वर्णन होगा, और यह भी लिखा होगा कि ये चिह्न किस तरह से और किस आयुध या उपकरण से (यदि कोई हो) किए गए प्रतीत होते हैं।
194(2) BNSS | BNSS 194(2)
उस रिपोर्ट पर संबंधित पुलिस अधिकारी और अन्य उपस्थित व्यक्तियों, या उनमें से जितने सहमत हों, के हस्ताक्षर होंगे, और फिर वह रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर तुरंत जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।
194(3) BNSS | BNSS 194(3)
निम्नलिखित स्थितियों में, पुलिस अधिकारी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा:
(i) यदि किसी महिला ने विवाह के 7 साल के भीतर आत्महत्या की है;
(ii) यदि मामला किसी महिला की विवाह के 7 साल के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से जुड़ा है, जिससे यह संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उस महिला के साथ कोई अपराध किया है;
(iii) यदि मामला किसी महिला की विवाह के 7 साल के भीतर मृत्यु से संबंधित है, और उस महिला के किसी रिश्तेदार ने इसके लिए निवेदन किया है;
(iv) यदि मृत्यु के कारण पर संदेह है;
(v) या किसी अन्य कारण से पुलिस अधिकारी ऐसा करना उचित समझता है;
तो इन स्थितियों में, यदि मौसम और दूरी अनुकूल हो और शव के रास्ते में इस प्रकार सड़ने का जोखिम न हो कि उसकी जांच निष्फल हो जाए, तो वह अधिकारी शव को परीक्षण के लिए निकटतम सिविल सर्जन या राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अन्य योग्य चिकित्सक के पास भेजेगा।
194(4) BNSS | BNSS 194(4)
मृत्यु की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित मजिस्ट्रेट अधिकृत हैं: कोई भी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट, और राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट।
नोट: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के समरूप है।
Section 194 of BNSS Bare Act
Difficult words of BNSS Section 194
शब्द | सरल अर्थ |
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प्रभारी अधिकारी | ऑफिसर इन चार्ज |
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Reference Link: New Criminal Laws (BNSS), Ministry of Home Affairs