Section 195 BNS: लोक सेवक जब दंगे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसके कार्य में बाधा डालना

Section 195 BNS | BNS 195

195(1) BNS | BNS 195(1)

195(1) के अनुसार जब कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन करते समय किसी विधिविरुद्ध तरीके से इकट्ठा हुई भीड़ को हटाने या दंगा या झगड़े को दबाने का प्रयास करता है, उस वक्त जो कोई ऐसे लोक सेवक पर हमला करता है, या ऐसे लोक सेवक के कार्य में बाधा डालता है, या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास या ₹25000 तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

उदाहरण: लालसिंह एक जिलाधिकारी है, उसके न्यायिक क्षेत्र में जातिवाद के मुद्दे को लेकर भीड़ इकट्ठा हुई है और वहां दंगा होने की आशंका है, लालसिंह वहां जाकर भीड़ को तितर-बितर करने के उद्देश्य से कार्यवाही करता है, लेकिन भीड़ का नेता भूरा उग्रता से लालसिंह पर हमला कर देता है, तो ऐसे मामले में भूरा को उपरोक्त धारा के अनुसार 3 वर्ष तक के कारावास या ₹25000 तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

नोट: भारतीय न्याय संहिता की धारा 195(1), कुछ परिवर्तनों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के समरूप है।

195(2) BNS | BNS 195(2)

195(2) के अनुसार जब कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन करते समय किसी विधिविरुद्ध तरीके से इकट्ठा हुई भीड़ को हटाने या दंगा या झगड़े को दबाने का प्रयास करता है, उस वक्त जो कोई ऐसे लोक सेवक को हमले की धमकी देता है, या ऐसे लोक सेवक के कार्य में बाधा डालता है, या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करने की धमकी देगा, तो उसे 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

उदाहरण: भानू एक इंस्पेक्टर है, उसके थाना क्षेत्र में हिंदू-मुस्लिम के बीच दंगा होने की संभावना है, वहां कर्फ्यू लगे होने के बावजूद भी भीड़ इकट्ठा होती है, जिस पर भानू वहां जाकर भीड़ को हटाने के लिए कार्यवाही करता है लेकिन भीड़ के कुछ अराजक तत्व भानू को हमले की धमकी देने लगते हैं, तो ऐसे में धमकी देने वाले लोगों पर उपरोक्त धारा के अनुसार कार्यवाही करके उन्हे दंडित किया जाएगा।

नोट: भारतीय न्याय संहिता की धारा 195(2) एक नई धारा है, ये धारा भारतीय दंड संहिता की किसी धारा के समरूप नहीं है।

READ OTHER SECTIONS OF CHAPTER XI — OF OFFENCES AGAINST THE PUBLIC TRANQUILLITY

Section 195 of BNS Bare Act

Section 195 of The Bharatiya Nyaya Sanhita Bare Act

FAQs from BNS Section 195

  1. What is 195 BNS punishment?

    बीएनएस की धारा 195(1) के तहत अपराधी को 3 वर्ष तक के कारावास से और धारा 195(2) के तहत अपराधी को 1 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है।

  2. What is the fine under section 195 of the Bharatiya Nyaya Sanhita?

    बीएनएस की धारा 195(1) के तहत अपराध करने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और धारा 195(2) में जुर्माने की राशि नहीं बताई गयी है, इस जुर्माने की राशि को मामले की सुनवाई के वक़्त न्यायाधीश स्वयं तय करता है।

  3. Is 195 BNS a cognizable or non-cognizable offence?

    बीएनएस की धारा 195(1) के अंतर्गत किए गए अपराध ‘संज्ञेय’ हैं और बीएनएस की धारा 195(2) के अंतर्गत किए गए अपराध ‘असंज्ञेय’ हैं।

  4. Is 195 BNS bailable or not?

    बीएनएस की धारा 195(1) और 195(2) के अंतर्गत किए गए अपराध ‘जमानतीय’ हैं।

  5. 195 BNS offence is triable by which Court?

    धारा 195(1) के अंतर्गत किए गए अपराध की सुनवाई ‘प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट’ करता है और धारा 195(2) के अंतर्गत किए गए अपराध की सुनवाई ‘कोई मजिस्ट्रेट’ कर सकता है।

Difficult words of BNS Section 195

शब्दसरल अर्थ
संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध जिनमें कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है।
​असंज्ञेय अपराधऐसे अपराध जिनमें कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता।
जमानतीय अपराधऐसे अपराध जिनमें पुलिस थाने से सीधे जमानत मिल जाती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में सभी जमानतीय अपराध दिए गए हैं।
गैर-जमानतीय अपराधऐसे अपराध जिनमें पुलिस थाने से सीधे जमानत नहीं मिलती, बल्कि न्यायलय में मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश इसका फैंसला करता है कि जमानत कब मिलेगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में सभी गैर जमानतीय अपराध दिए गए हैं।
लोक सेवक ऐसा व्यक्ति जो सरकारी कार्य के लिए कानूनी रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो।

Read Other Latest Posts Below

Reference Links:

Leave a comment