Section 348 BNSS: आवश्यक गवाह को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति

Section 348 BNSS | BNSS 348

कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन करके बुला सकता है या किसी उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा कर सकता है, चाहे उसे साक्षी के रूप में समन न किया गया हो या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है, दोबारा बुला सकता है और उसकी दोबारा परीक्षा कर सकता है और यदि न्यायालय को मामले का न्यायोचित निर्णय लेने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुन: बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।

नोट: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 348, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के समरूप है।

Section 348 of BNSS Bare Act

Section 348 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bare Act

Difficult words of BNSS Section 348

शब्दसरल अर्थ
विचारणमामले की सुनवाई
समननोटिस
न्यायोचितउचित न्याय /न्यायसंगत

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Reference Link: New Criminal Laws (BNSS), Ministry of Home Affairs

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