Section 526 BNSS: विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता का कुछ न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना

Section 526 BNSS | BNSS 526

कोई अधिवक्ता, जो किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विधि-व्यवसाय करता है, उस न्यायालय में या उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर नहीं बैठेगा।

नोट: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 526, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 480 के समरूप है।

Section 526 of BNSS Bare Act

Section 526 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bare Act

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Reference Link: New Criminal Laws (BNSS), Ministry of Home Affairs

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