Section 175 BNSS | BNSS 175
175(1) BNSS | BNSS 175(1)
कोई पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय को अध्याय 14 के प्रावधानों के अधीन है:
परंतु संज्ञेय अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए, पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police), उप पुलिस अधीक्षक (Deputy Superintendent of Police) से मामले की जांच करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा।
175(2) BNSS | BNSS 175(2)
ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की कार्यवाही पर किसी भी चरण में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि मामला ऐसा था जिसकी जांच करने के लिए ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन सशक्त नहीं था।
175(3) BNSS | BNSS 175(3)
धारा 220 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट धारा 173(4) के अधीन दिए गए शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के बाद तथा ऐसी जांच करने के बाद, जैसी वह आवश्यक समझे तथा पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में किए गए निवेदन के बाद ऊपर उल्लेखित जांच का आदेश दे सकेगा।
175(4) BNSS | BNSS 175(4)
धारा 210 के तहत सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के खिलाफ उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उत्पन्न होने वाली शिकायत प्राप्त होने पर जांच का आदेश दे सकता है, बशर्ते की—
- अपने से वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित रिपोर्ट प्राप्ति, और
- लोक सेवक द्वारा कथित घटना के लिए जिम्मेदार स्थिति के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करने के बाद, जाँच का आदेश कर सकेगा।
नोट: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175, कुछ परिवर्तनों के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के समरूप है।
Section 175 of BNSS Bare Act
Difficult words of BNSS Section 175
शब्द | सरल अर्थ |
---|---|
प्रभारी | किसी घर, संस्था, दल, विभाग आदि का प्रमुख व्यक्ति |
संज्ञेय मामले | ऐसे अपराध जिनमें कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। |
विचारण | मामले की सुनवाई |
सशक्त अधिकारी | शक्ति प्राप्त अधिकारी |
लोक सेवक | ऐसा व्यक्ति जो सरकारी कार्य के लिए कानूनी रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो। |
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Reference Link: New Criminal Laws (BNSS), Ministry of Home Affairs
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