Section 311 BNSS | BNSS 311
311(1) BNSS | BNSS 311(1)
सेशन न्यायालय के समक्ष सभी विचारणों में प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य, जैसे-जैसे उसकी परीक्षा आगे बढ़ेगी, वैसे ही या तो पीठासीन न्यायाधीश द्वारा स्वयं लिखा जाएगा या खुले न्यायालय में उसके द्वारा बोलकर लिखवाया जाएगा या उसके द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा उसके निर्देशन और अधीक्षण में लिखा जाएगा।
311(2) BNSS | BNSS 311(2)
ऐसे साक्ष्य को सामान्यतः वर्णन करके लिखा जाएगा, किन्तु पीठासीन न्यायाधीश अपने विवेकानुसार ऐसे साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्न और उत्तर के रूप में लिख सकता है या लिखवा सकता है।
311(3) BNSS | BNSS 311(3)
ऐसे लिखे गए साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेगा और वह रिकॉर्ड का भाग होगा।
नोट: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 311, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 276 के समरूप है।
Section 311 of BNSS Bare Act
Difficult words of BNSS Section 311
शब्द | सरल अर्थ |
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अधीक्षण | अधीनस्थ कर्मचारी के काम को देखना |
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Reference Link: New Criminal Laws (BNSS), Ministry of Home Affairs