Section 126 BNSS: अन्य मामलों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति

Section 126 BNSS | BNSS 126

126(1) BNSS | BNSS 126(1)

जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह सूचना प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति शांति भंग करने या लोक शांति भंग करने या कोई ऐसा गलत कार्य करने जा रहा है जिससे शांति भंग होने या लोक शांति भंग होने की संभावना हो सकती है और उसकी राय में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है तो वह आगे दिए गए तरीकों से ऐसे व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है कि उसे ऐसी अवधि, जो एक वर्ष से अधिक की न हो, शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड या जमानत पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए, जैसा कि मजिस्ट्रेट ठीक समझे।

126(2) BNSS | BNSS 126(2)

इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकेगी, जब या तो वह स्थान जहां शांति भंग या अशांति की आशंका हो, उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में हो या ऐसे अधिकार क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति जो अधिकार क्षेत्र से बाहर है लेकिन उसके द्वारा शांति भंग, लोक शांति भंग या कोई गलत कार्य करने की संभावना है।

नोट: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के समरूप है।

Section 126 of BNSS Bare Act

Section 126 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bare Act

Difficult words of BNSS Section 126

शब्दसरल अर्थ
कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट शासन प्रशासन द्वारा निवारक उपाय एवं शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी BNSS की धारा 14 में दी गयी है।
निष्पादनअमल में लाना

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Reference Link: New Criminal Laws (BNSS), Ministry of Home Affairs

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